स्थायी लोक अदालत हरिद्वार के तत्वावधान में अधिवक्ताओं के लिए आरम्भ हुए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन
Soulofindia, Haridwar
स्थायी लोक अदालत हरिद्वार के न्यायालय कक्ष में स्थायी लोक अदालत की अध्यक्षा श्रीमती नीतू जोशी (न्यायाधीश, एच.जे.एस.) की अध्यक्षता में दो दिवसीय अधिवक्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक24.08.2026 को आरम्भ हुआ जिसका आज दिनांक 25.08.2026 को समापन हुआ।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा जारी नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध में तथा स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से अधिवक्ताओं को जानकारी प्रदान करायी गयी।
तथा स्थायी लोक अदालत में वाद दायर करने के संबंध में जो मामले पब्लिक यूटिलिटी सर्विस (लोक उपयोगी सेवा) से संबंधित हैं, जैसे—वायु, सड़क, जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वाहन के लिए यातायात सेवा, डाक या तार या टेलीफोन सेवा, ऐसा संस्थान जो जनता को विद्युत प्रकाश या जल प्रदान करता है, लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल व औषधालय में सेवा, बीमा सेवा और बैंकिंग सेवा, शैक्षिक व शैक्षणिक संस्थानों, आवास व भू-संपदा सेवा आदि से संबंधित मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।
ऐसे मामले स्थायी लोक अदालत में योजित किए जा सकते हैं। माननीय अध्यक्षा द्वारा यह भी जानकारी प्रदान करायी गयी कि अब स्थायी लोक अदालत में वाद की सुनवाई पक्षकारों के निवेदन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से भी की जा सकती है। साथ ही प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा अपने सुझाव बताए गए, जिनके बारे में भी विचार करने की बात कही गयी।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनेक अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा नयी मानक संचालनइस प्रक्रिया (SOP) एवं स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गयी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के सदस्यगण श्रीमती सुमन सागर व श्री संदीप त्यागी उपस्थित रहे।
