सीएम पुष्कर सिंह धामी का राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते के लिए आदेश जारी

DA hike in Uttarakhand 2022 : उत्तराखंड के करीब 3 लाख कर्मचारी व पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस से पहले महंगाई भत्ते (DA) की सौगात दी। इस बाबत आज मंगलवार को वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में अब महंगाई भत्ता बढ़कर […]

देहरादून : उत्तराखंड के करीब 3 लाख कर्मचारी व पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस से पहले महंगाई भत्ते (DA) की सौगात दी। इस बाबत आज मंगलवार को वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में अब महंगाई भत्ता बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है। चार फीसदी डीए (4% DA) मिलने से राज्य कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के हिसाब से 550 से लेकर 10 हजार रुपये तक की वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। कार्मिकों को 01 जुलाई, 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। जबकि, 01 नवम्बर, 2022 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा। महंगाई भत्ते (डीए) पर हर माह 42 से 45 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

गौरतलब है कि, प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों को 04 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिए जाने पर सहमति बनी थी, जिस पर मुख्यमंत्री को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया था। वहीं इसी क्रम में बीते शनिवार को उत्तराखंड अधिकारी – कर्मचारी- शिक्षक समन्वय समिति के पदाधिकारियों के संग वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने डीए की घोषणा कर दी थी। सोमवार को उन्होंने डीए की फाइल पर अनुमोदन दे दिया।

जारी आदेश के अनुसार, राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जुलाई, 2022 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान। उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 नवम्बर, 2022 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा, परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।

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