स्थाई लोक अदालत हरिद्वार ने किया एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

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हरिद्वार. आज दिनांक 19 अगस्त 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार, ए0डी0आर0भवन रोशनाबाद में स्थाई लोक अदालत हरिद्वार की अध्यक्षा श्रीमती नीतू जोशी (न्यायाधीश एच0जे0एस) के द्वारा अधिकार मित्रों के लिए स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली के संबंध में एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया
, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती नीतू जोशी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्रीमती सिमरनजीत कौर द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा अपने व्याख्यान द्वारा अधिकार मित्रों को स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली, क्षेत्राधिकार व वाद दायर करने संबंधित जानकारी प्रदान कराते हुए बताया कि स्थाई लोक अदालत में सभी पब्लिक यूटिलिटि सर्विस(लोक उपयोगी सेवा) से संबंधित मामले जिनमें सम्बन्धित विभाग की सेवाओं में कमी हो और जिनका मुल्यांकन एक करोड़ रूपये तक हो, वाद जो किसी अन्य न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किये गये हो, ऐसे वाद स्थायी लोक अदालत में निपटाये जाते है। लोक उपयोगी सेवा में जैसे- वायु, सड़क, जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वाहन के लिए यातायात सेवा, डाक या तार या टेलिफोन सेवा, ऐसा संस्थान जो जनता को विद्युत प्रकाश या जल प्रदान करता है, लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल व औषधालय में सेवा, बीमा सेवा और बैंकिग सेवा, शैक्षिक व शैक्षणिक संस्थानों, आवास व भू संपदा सेवा आदि से विवाद के संबंध में मामले दायर किये जा सकते हैं, स्थायी लोक अदालत के मामलों में कोई भी कोर्ट फीस अदा नहीं की जाती है और व्यक्ति स्वंय भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, शिकायत दर्ज होने के बाद विपक्षी पार्टी को नोटिस होने के उपरान्त विपक्षी के हाजिर होने पर सबसे पहले दोनो पक्षों में सुलह समझौते के आधार पर मामले को निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है यदि मामला सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित नहीं होता है तो सिविल वाद की तरह कार्यवाही कर मामले का निस्तारण किया जाता है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार श्रीमती सिमरनजीत कौर द्वारा अधिकार मित्रों को पी0पी0टी0 के माध्यम से स्थायी लोक अदालत की कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्रदान करायी गयी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के अधिकार मित्रों के द्वारा सम्पूर्ण जिले में स्थायी लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि, सचिव जि0वि0 सेवा प्राधिकरण व स्थायी लोक अदालत के सदस्यगण द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकार मित्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये, इस कार्यक्रम का सफल मंच संचालन रमन कुमार सैनी, डिप्टी एल0ए0डी0सी0 द्वारा किया गया, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 250 अधिकार मित्रों में से 30 अधिकार मित्रों को चयनित कर शिक्षण प्रदान कराया गया।

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