राज्य सूचना आयुक्त ने दिये नगर निगम को 15 दिन में सूचना देने के निर्देश
हरिद्वार। सूचना आयोग उत्तराखण्ड ने नगर निगम रुड़की को 15 दिन के भीतर अभ्यर्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।
आज पत्रकार वार्ता में उक्त जानकारी देते हुए आर.टी.आई कार्यकर्ता अमित अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा नगर निगम रुड़की से मेयर द्वारा सरकार वाहनों के प्रयोग के सम्बंध में सूचना मांगी गयी थी। निगम के माध्यम से प्राप्त सूचना पूर्ण नहीं थी जिस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। श्री अग्रवाल ने कहा कि रुड़की महापौर गौरव गोयल सरकार वाहन का प्रयोग नियमविरुद्ध कर रहे है जिसमें वाहन को बिना सरकारी कार्य के अपने परिजनों को घुमाने राज्य की सीमा से बाहर ले जाना, बिना किसी आदेश के वाहन को अपने निजी घर पर खड़ा करना शामिल है। श्री अग्रवाल ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को सरकार के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं एवं भत्ते जनता की गाड़ी कमाई से दिये गये टैक्स से ही प्राप्त होते है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का यह अध्किार है कि उसकी गाड़ी कमाई का प्रयोग उनके जनप्रतिनिधि किस प्रकार और कहां-कहां कर रहे है।
उन्होंने बताया कि राज्य सूचना आयोग में हुई सुनवाई के बाद सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नगर निगम की सूचना को अपर्याप्त मानते हुए रुड़की नगर निगम आयुक्त को वर्तमान मेयर के पद संभालने की तिथि से मई 2023 तक उनकी सुविधाओं और वाहनों पर हुए व्यय को ब्यौरा अभिलारथी को 15 दिन के भीतर देने का निर्देश दिया।